RPSC SI Online Form Guidlines Release: आरपीएससी सब इंस्पेक्टरऑनलाइन फॉर्म गाइडलाइन जारी

अभ्यर्थी Online Application Form में अपना वही मोबाईल नम्बर व ई-मेल आई.डी. अंकित करें जिस पर वह परीक्षा / साक्षात्कार इत्यादि संबंधी भावी सूचना SMS & E-Mail के माध्यम से चाहता है ऑनलाईन आवेदन में अंकित मोबाईल नम्बर व ई-मेल आई.डी. बदलने / बन्द होने / नेटवर्क समस्या होने पर सूचनाएं प्राप्त नहीं होने पर अभ्यर्थी की स्वयं की जिम्मेदारी होगी।

अभ्यर्थी यथासम्भव मोबाइल नम्बर एवं पत्र व्यवहार के पते में परिवर्तन नहीं करें, यदि परिवर्तन किया जाना आवश्यक हो तो इसकी सूचना आयोग को शीघ्र भेजें। आवेदक अपना ऑनलाईन आवेदन-पत्र ध्यानपूर्वक भरें अपना ऑनलाईन आवेदन-पत्र अन्तिम रूप से Submit करने से पूर्व उसकी समस्त प्रविष्टियों से आश्वस्त हो लें कि सभी प्रविष्टियां सही-सही भरी गई हैं। आवेदक द्वारा आवेदन में भरी गई प्रविष्टियों को ही सही मानकर आयोग द्वारा आगे की कार्यवाही की जायेगी। अभ्यर्थी आयोग द्वारा निर्धारित समय सीमा में आवेदन की अन्तिम दिनांक का इन्तजार किये बिना ऑनलाईन आवेदन करें, अन्यथा किसी प्रकार की कोई नेटवर्क समस्या के लिए आयोग जिम्मेदार नहीं होकर अभ्यर्थी स्वयं जिम्मेदार होगा।

RPSC SI Online Form Guidlines Release
RPSC SI Online Form Guidlines Release

आवेदक द्वारा स्वयं / ई-मित्र / अन्य किसी स्त्रोत से ऑनलाईन आवेदन-पत्र भरते / भरवाते समय किसी प्रकार की कोई गलत प्रविष्टि / भूलवश त्रुटि हो जाती है, तो इसकी सम्पूर्ण जिम्मेदारी स्वयं आवेदक की होगी। इसलिए आवेदक सर्वप्रथम ऑनलाईन आवेदन-पत्र के Preview में अपनी जाति / वर्ग / श्रेणी, आयु (जन्म दिनांक), विषय, योग्यता इत्यादि संबंधी दर्ज प्रविष्टियों की जाँच आवश्यक रूप से करने के पश्चात् त्रुटि होने पर उन्हें सुधारने के पश्चात् ऑनलाईन आवेदन-पत्र को Submit करें और उसका प्रिन्ट लेकर उसकी जाँच आवश्यक रूप से पुनः कर लेवें। अगर फिर भी कोई गलती / त्रुटि पाई जाती है, तो आयोग द्वारा ऑनलाईन आवेदन-पत्र में संशोधन की उपर्युक्त निर्धारित प्रक्रिया अनुसार संशोधन आवश्यक रूप से कर लेवें। इसके पश्चात् किसी प्रकार का कोई ऑनलाईन या ऑफलाईन संशोधन / परिवर्तन स्वीकार नहीं किया जाएगा एवं ऐसी किसी भी त्रुटि का सम्पूर्ण दायित्व स्वयं अभ्यर्थी का ही होगा। साथ ही आवेदक को यह भी हिदायत दी जाती है कि आवेदक अगर ई-मित्र अथवा अन्य स्त्रोत से आवेदन करवाता है, तो आवेदक स्वयं ई-मित्र अथवा अन्य स्त्रोत पर जाकर आवेदन करवायें। ई-मित्र अथवा अन्य स्त्रोत के भरोसे न छोड़े कि उनके द्वारा आपका ऑनलाईन आवेदन-पत्र सही-सही भर दिया होगा / जायेगा। किसी भी प्रकार की गलत सूचना भरे जाने पर आयोग अभ्यर्थी के विरूद्ध कार्यवाही किये जाने हेतु स्वतंत्र होगा।

यदि आवेदक द्वारा अपनी श्रेणी से भिन्न श्रेणी में आवेदन किया जाता है तो इसे अधिकारों का परित्याग मानते हुये आवेदन पत्र में संशोधन की उपर्युक्त निर्धारित अवधि के पश्चात् श्रेणी में सुधार की सुविधा / अनुमति नहीं दी जाएगी। गलत श्रेणी में आवेदन करने पर आवेदक का आवेदन-पत्र आयोग द्वारा किसी भी स्तर पर रद्द किया जा सकता है, जिसकी समस्त जिम्मेदारी आवेदक की होगी।

अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति / अन्य पिछड़ा वर्ग / अति पिछड़ा वर्ग / आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग / उत्कृष्ट खिलाड़ी / भूतपूर्व सैनिक / अनुसूचित क्षेत्र / विधवा / विच्छिन्न विवाह / तलाकशुदा / परित्यक्ता/ विकलांगता / राज्य कर्मचारी / गैर राजपत्रित कर्मचारी / मंत्रालयिक कर्मचारी / विभागीय कर्मचारी / अन्य वर्ग के अभ्यर्थी Online Application Form प्रस्तुत (Submit) करते समय अपने वर्ग का स्पष्ट रूप से उल्लेख निर्धारित कॉलम में करें अन्यथा Online Application Form प्राप्ति की अन्तिम दिनांक पश्चात् / संशोधन करने की अवधि समाप्त होने के बाद वर्ग परिवर्तन नहीं किया जायेगा और ऐसे अभ्यर्थियों को जो कि उक्त वर्ग का उल्लेख नहीं करते हैं तो वर्ग विशेष का लाभ विज्ञापित पदों हेतु देय नहीं होकर आवेदक द्वारा ऑनलाईन आवेदन-पत्र में जो श्रेणी / वर्ग भरी / भरा है, उसी श्रेणी / वर्ग में ही मानकर कार्यवाही की जाएगी एवं अभ्यर्थी / आवेदक द्वारा जिस श्रेणी / वर्ग में ऑनलाईन आवेदन-पत्र भरा है उस संबंधित वर्ग / श्रेणी से संबंधित प्रमाण-पत्र / दस्तावेज जो कि ऑनलाईन आवेदन की अंतिम तिथि से पूर्व का/ तक का बना होना चाहिए, यथा समय प्रस्तुत नहीं करने पर आवेदक / अभ्यर्थी का ऑनलाईन आवेदन-पत्र निरस्त / रद्द कर पात्रता रद्द कर दी जायेगी, जिसकी समस्त जिम्मेदारी स्वयं अभ्यर्थी की होगी।

आवेदक जिनके ऑनलाईन आवेदन पत्र आवेदन-पत्र प्राप्ति की अन्तिम दिनांक तक आयोग कार्यालय को पूर्ण सूचना सहित प्राप्त होंगे, ऐसे आवेदकों को आयोग द्वारा अनन्तिम (Provisional) रूप से संबंधित भर्ती परीक्षा / साक्षात्कार में प्रवेश दिया जाएगा। परीक्षा के लिये प्रवेश पत्र जारी करने का यह अभिप्राय नहीं है कि आयोग द्वारा उसकी उम्मीदवारी अन्तिम रूप से सही मान ली गई है अथवा उम्मीदवार द्वारा आवेदन-पत्र में उल्लिखित प्रविष्टियाँ आयोग द्वारा सही मान ली गई है।

आयोग / विभाग द्वारा आवेदकों की पात्रता की जाँच अलग से की जायेगी। अस्थाई रूप से चयन होने की स्थिति में आवेदक को ऑनलाईन विस्तृत आवेदन-पत्र भरना होगा एवं इसके साथ समस्त आवश्यक दस्तावेजों की स्वप्रमाणित फोटो प्रतियों एवं परीक्षा हेतु जारी ई-प्रवेश पत्र की प्रति भी अपलोड करनी होगी।

आयोग द्वारा उम्मीदवार की पात्रता की जाँच करते समय तथा मूल प्रलेखों से पात्रता की जाँच करते समय यदि आयु, शैक्षणिक योग्यता तथा अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति / पिछड़ा वर्ग / अति पिछड़ा वर्ग / आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग / उत्कृष्ट खिलाड़ी / भूतपूर्व सैनिक / अनुसूचित क्षेत्र / विधवा / विच्छिन्न विवाह / तलाकशुदा / परित्यक्ता/ विकलांगता / राज्य कर्मचारी / गैर राजपत्रित कर्मचारी / मंत्रालयिक कर्मचारी / विभागीय कर्मचारी / अन्य शर्तों की पालना नहीं करने के कारण यदि अभ्यर्थी की अपात्रता का पता चलता है तो इस परीक्षा हेतु उसकी उम्मीदवारी किसी भी स्तर पर रद्द की जा सकती है जिसकी समस्त जिम्मेदारी स्वयं अभ्यर्थी की होगी।
भर्ती परीक्षा में अस्थाई रूप से सफल घोषित होने के उपरान्त आयोग द्वारा अभ्यर्थी को ऑनलाईन विस्तृत आवेदन पत्र भरे जाने हेतु निर्धारित समयावधि के लिए लिंक खोला जायेगा। निर्धारित समयावधि के उपरान्त यह लिंक स्वतः ही निष्क्रिय हो जायेगा। उसके उपरान्त किसी भी प्रकार का ऑनलाईन / ऑफलाईन विस्तृत आवेदन पत्र स्वीकार नहीं किया जायेगा एवं अभ्यर्थी की अभ्यर्थिता रद्द कर दी जायेगी, जिसकी समस्त जिम्मेदारी अभ्यर्थी की होगी।

माननीय उच्च न्यायालय, जयपुर द्वारा D. B. Special Appeal Writ No. 1631/ 2017 आरपीएससी बनाम प्रियंका जैन व अन्य के प्रकरण में पारित निर्णय दिनांक 01.11.2017 के अनुसार ऑनलाईन आवेदन-पत्र प्राप्ति की अन्तिम दिनांक तक विधवा / परित्यक्ता/ विवाह विच्छिन्न / तलाकशुदा वर्ग में आवेदित महिला द्वारा आवेदन पत्र प्राप्ति की अंतिम दिनांक के पश्चात् पुनर्विवाह कर लिया जाता है तो भी उसे विधवा / विच्छिन्न विवाह / तलाकशुदा / परित्यक्ता वर्ग का लाभ दिया जायेगा

ऑनलाईन आवेदन पत्र भरने एवं त्रुटि सुधार संशोधन अवधि के पश्चात् कोई अभ्यर्थी आकस्मिक रूप से दिव्यांग / विधवा हो जाता / जाती है तो उसे लिखित परीक्षा / संवीक्षा परीक्षा / साक्षात्कार के अंतिम परिणाम से पूर्व वर्ग परिवर्तन के लिए आवेदन करना होगा जिसके लिए उसे विधवा हेतु आधार कार्ड, मृत्यु प्रमाण-पत्र, लिंक दस्तावेज (यथा राशन कार्ड, बच्चे का जन्म प्रमाण पत्र, मतदाता पहचान पत्र, आधार कार्ड पति के नाम से मूल निवास प्रमाण पत्र इत्यादि) तथा दिव्यांग हेतु निःशक्तता प्रमाण-पत्र मय 500 /- रूपये का ऑनलाईन शुल्क भुगतान कर उसकी प्राप्ति रसीद प्रस्तुत करने पर ही परिवर्तन स्वीकार्य होगा। किसी परीक्षा के एक से अधिक चरण होने पर प्रथम चरण की परीक्षा उपरांत अभ्यर्थी विधवा / दिव्यांग होता है तो वर्ग परिवर्तन का लाभ आने वाले परिणाम में ही देय होगा, परन्तु पूर्व के परिणाम को इस आधार पर रिव्यु / पुनरावलोकन नहीं किया जायेगा।

विच्छिन्न विवाह / तलाकशुदा / परित्यक्ता महिला अभ्यर्थी को ऑनलाईन आवेदन पत्र प्राप्ति की अंतिम दिनांक तक सक्षम न्यायालय द्वारा पारित न्यायालय की डिक्री (माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर में DBSA No. 72/ 2022 के निर्णयानुसार) प्रस्तुत करने पर ही आरक्षण का लाभ प्रदान किया जाएगा। परित्यक्ता/तलाकशुदा / विवाह विच्छिन्न आवेदक का तलाक सम्बन्धी प्रकरण / वाद माननीय न्यायालय में विचाराधीन / लम्बित है एवं डिक्री ऑनलाईन आवेदन पत्र प्राप्ति की अंतिम दिनांक तक पारित नहीं हुई है, तो परित्यक्ता/ विवाह विच्छिन्न / तलाकशुदा श्रेणी / वर्ग का लाभ देय नहीं होगा ।

विच्छिन्न विवाह / तलाकशुदा / परित्यक्ता श्रेणी की महिला को ऑनलाईन आवेदन की अंतिम दिनांक तक एवं विधवा महिला को आवेदन की अंतिम तिथि तक अथवा विधवा के द्वारा वर्ग/श्रेणी संशोधन करने पर उसे वर्ग/श्रेणी संशोधन की दिनांक तक पुनर्विवाह नहीं किये जाने संबंधी शपथ पत्र प्रस्तुत करना होगा।

आवेदक उक्त पद हेतु तभी आवेदन करें जब वह उक्त पद हेतु विज्ञापन में निश्चित निम्न व उच्च आयु सीमा के अन्तर्गत वांछित शैक्षणिक योग्यता एवं अनुभव से संबंधित सम्पूर्ण मानदण्ड/ मापदण्ड पूर्ण करता हो। विज्ञापन में दी गई वांछित शैक्षणिक योग्यता एवं अनुभव के अतिरिक्त अन्य किसी योग्यता एवं अनुभव को आयोग द्वारा स्वीकार नहीं किया जायेगा। आवेदक के पास विज्ञापन में उल्लिखित अनुसार शैक्षणिक / प्रशैक्षणिक योग्यता एवं अनुभव प्रमाण-पत्र होने पर ही पात्र माना जायेगा अन्यथा अपात्र माना जायेगा।

आवेदक को इस विज्ञापन में दी गई आयु सीमा में छूट के अतिरिक्त अन्य किसी प्रकार की कोई निम्नतम आयु एवं अधिकतम आयु संबंधी छूट नहीं दी जायेगी। 15. परीक्षार्थियों को ई-प्रवेश-पत्र पर उल्लिखित विस्तृत दिशा-निर्देशों की पालना सुनिश्चित किया जाना आवश्यक होगा।

परीक्षा के दौरान प्रश्न पत्र / ओ.एम.आर. पत्रक / उत्तर पुस्तिका में अंकित दिशा-निर्देशों को ध्यान में रखते हुए परीक्षा दिया जाना आवश्यक होगा, परीक्षार्थी द्वारा दिशा-निर्देशों के अनुसार कार्यवाही नहीं किये जाने पर प्रश्न पत्र / ओ. एम. आर. पत्रक / उत्तर पुस्तिका में किसी प्रकार की गलती / त्रुटि के लिए परीक्षार्थी स्वयं जिम्मेदार होगा। 17. प्रश्न-पत्र में त्रुटि होने अथवा एक से अधिक उत्तर गलत / सही होने अथवा उत्तर कुंजी में गलती / त्रुटि अथवा प्रश्नोत्तर के संबंध में किसी भी प्रकार के विवाद की स्थिति में आयोग के विषय विशेषज्ञों के पैनल द्वारा तैयार की गई अन्तिम उत्तर कुंजी के आधार पर जारी परिणाम को मानने का आयोग को स्वाधिकार होगा, जो सभी अभ्यर्थियों को स्वीकार्य होगा। उसमें किसी प्रकार का कोई वाद-विवाद स्वीकार्य नहीं होगा।

परीक्षार्थी द्वारा केन्द्राधीक्षक / अभिजागर / आयोग द्वारा नियुक्त अधिकारी या कर्मचारी द्वारा दिये गये निर्देशों का अनिवार्यतः पालन नहीं करने / परीक्षा केन्द्र पर किसी प्रकार का अनुचित व्यवहार करने एवं परीक्षा में अनुचित साधनों का प्रयोग / उपयोग करने पर परीक्षार्थी के विरुद्ध आयोग / केन्द्राधीक्षक जो भी उचित समझे समस्त कार्यवाही कर सकता है साथ ही परीक्षार्थी के विरूद्ध राजस्थान सार्वजनिक परीक्षा (भर्ती में अनुचित साधनों की रोकथाम के अध्युपाय) अधिनियम, 2022 के अनुसार आयोग द्वारा नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी।

यदि किसी अभ्यर्थी / परीक्षार्थी को आयोग / संघ लोक सेवा आयोग / अन्य भर्ती एजेन्सियों की किसी भी भर्ती / परीक्षा में अनुचित साधनों के प्रयोग / उपयोग या अनुचित / अभद्र व्यवहार के लिए भविष्य की परीक्षाओं / साक्षात्कारों आदि से विवर्जित (Debar) किया गया है, तो उसे आयोग द्वारा आयोजित परीक्षाओं / साक्षात्कार में सम्मिलित होने की अनुमति प्रदान नहीं की जायेगी।

RPSC SI Online Form Guidlines Release Check

राज्य कर्मचारी को देय लाभ यथा आयुसीमा में छूट आरक्षण इत्यादि केवल राजस्थान राज्य के कर्मचारियों को ही प्राप्त है। अन्य राज्य के कर्मचारी या केन्द्र सेवा के कर्मचारी सामान्य अभ्यर्थी ही माने जायेंगे, उन्हे उक्त लाभ नहीं दिया जायेगा।

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